बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट – बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट – बागनान, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल – अवधि का विस्तार
19 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के साथ पठित धारा 56 के तहत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 के कारोबार समाप्ति पर निदेश जारी किया था तथा समय- समय पर संशोधन के साथ इसकी वैधता 18 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक हित में, अब निदेश की अवधि को 19 अप्रैल 2021 से 18 जून 2021 तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश को बैंक को प्रदत्त लाइसेंस के निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर, समय- समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/72 |