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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

31 दिसंबर 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – अवधि विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों को समय-समय पर संशोधित किया गया था और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी। ये निदेश बैंक पर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक अगले तीन महीने के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। इन निदेशों में जमाराशि आहरण/स्वीकृति पर कतिपय प्रतिबंध और/या समय-सीमा निर्धारित किए गए हैं। आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में निदेश की एक प्रति प्रदर्शित की गयी है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/857

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