बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई
8 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश (सहकारी जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए की उप धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 07 जुलाई, 2022 के निदेश संदर्भ सं. सीओ.डीओएस.डीएसडी.सं. एस2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को कुछ निदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 08 जुलाई, 2022 को कारोबार की समाप्ति से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना, आरबीआई के दिनांक 07 जुलाई, 2022 के निदेश, जिसकी एक प्रति इच्छुक सदस्यों द्वारा अवलोकन के लिए बैंक के परिसर और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है, में सूचित को छोडकर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियों को उधार लेने और नई जमाराशियों की स्वीकृति सहित कोई भी दायित्व वहन नहीं करेगा, किसी भी भुगतान को संवितरित नहीं करेगा या संवितरित करने के लिए सहमत नहीं होगा, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में हो या अन्यथा, तथा अपनी किसी भी संपत्ति या आस्तियों को बेचने, अंतरित करने या अन्यथा निपटान करने के लिए किसी भी तरह का समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा। विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से ₹45,000/- (पैंतालीस हजार रुपये मात्र) तक की राशि को उपरोक्त आरबीआई के निदेश में बताई गई शर्तों के अधीन निकालने की अनुमति दी जा सकती है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक निदेशों में बताए गए प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। 3. ये निदेश 08 जुलाई, 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/509 |