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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार

01 मार्च 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -
बीदर महिला शहरी को -ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को निदेश जारी किया गया था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया,और जिसे पिछली बार दिनांक 25 अगस्त 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी -16/12.23.212/2020-21 द्वारा 28 फरवरी 2021 तक विस्तारित किया गया।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19,समय-समय पर यथासंशोधित, की परिचालन अवधि आगे छह माह के लिए विस्तारित करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं..डी-8/12.23.212/2018-19, समय- समय पर यथासंशोधित,जिसकी वैधता को दिनांक 28 फरवरी 2021 तक विस्तारित किया गया था, उक्त बैंक पर 01 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक अगले छह माह की अवधि तक लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1174

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