बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर- कर्नाटक - अवधि का विस्तार
01 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिन्हें पिछली बार 26 फरवरी 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-59/12.23.212/2020-21 के अनुसार 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 के लागू रहने की अवधि को जनहित में छः महीने की और अवधि के लिए बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि बीदर महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी 21 फरवरी 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19, जिनकी वैधता को पिछली बार 31 अगस्त 2021 तक विस्तारित किया गया था, अब समीक्षाधीन रूप से 01 सितंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक छः महीने की और बढ़ाई गई अवधि के लिए लागू रहेंगे। 3. संदर्भित निदेशों के अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/789 |