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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक – अवधि का विस्तार

20 अगस्त 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक –
अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए जारी 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 के लागू रहने की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देता है कि डेक्कन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयापुरा, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-साउथ/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 जिनकी वैधता दिनांक 19 अगस्त 2021 तक है, अब बैंक पर दिनांक 20 अगस्त 2021 से दिनांक 19 फरवरी 2022 तक अगले छह माह की विस्तारित अवधि के लिए भी लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन होगा।

3. उपर्युक्त संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/716

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