बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना
28 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-69/12.24.020/2022-23 द्वारा तीन माह की अवधि के लिए 29 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को जारी 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-69/12.24.020/2022-23 द्वारा यथा संशोधित 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को जारी दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023, जिसकी वैधता 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-69/12.24.020/2022-23 द्वारा तीन माह की अवधि के लिए 29 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 30 अप्रैल 2023 से 29 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/145 |