बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50000 किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50000 किया गया
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- हिंदू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जमाकर्ता के सुरक्षा हित में दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-IV सं.डी-9/12.28.311/2018-19 द्वारा 25 मार्च 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था। दिनांक 13 मार्च 2019 के निदेशों के अंतर्गत प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा ₹4000/- (चार हजार रूपए मात्र) थी जिसे पिछली बार दिनांक 09 जनवरी 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआइडी.सं.डी-49/12.28.311/2019-20 द्वारा बढ़ाकर ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपए मात्र) किया गया था। बैंक की चलनिधि और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा को बढ़ाकर ₹50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पहले अनुमत किए गए ₹25,000/- भी शामिल है। उपर्युक्त रियायत के बाद, बैंक के 79% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते का पूरा जमाशेष आहरित कर सकेंगे। समय समय पर संशोधित संदर्भित निदेश के अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2525 |