बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल – निदेश वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल – निदेश वापस लेना
28 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड को निदेश जारी किए थे। उक्त निदेशों को समय-समय पर विस्तारित और संशोधित किया गया जिन्हें अंतिम बार 19 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-92/12.26.058/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया जिसके अनुसार अन्य शर्तों के अलावा, प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या अन्य जमा खाते,जो भी नाम से बुलाया जाता हो,की कुल शेष राशि में से अधिकतम ₹ 50,000/- की राशि को, उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा आहरित करने की अनुमति दी गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात से संतुष्ट होकर कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (2) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड को जारी उक्त निदेश को दिनांक 28 अगस्त 2020 से वापस ले लिया है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/254 |