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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार

18 फरवरी 2020

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश -
दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा - निर्देशों की अवधि में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 जुलाई 2015 के एक निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 द्वारा दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश जारी किए थे, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया और अंतिम बार 15 नवंबर 2019 के निदेश डीओआर.एआईडी/डी-39/12.22.156/2019-20 द्वारा निदेश की अवधि को 18 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया था।

रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनता के हित में यह जरूरी है कि दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को जारी 24 जुलाई 2015 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया था को आगे दो माह की अवधि के लिए जारी रखा जाए। तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दि मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, गोवा को जारी और समय समय पर संशोधित 24 जुलाई 2015 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I सं.डी-06/12.22.156/2015-16 जिसके द्वारा निदेश की अवधि को 18 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया था, वह बैंक पर 19 फरवरी 2020 से 18 अप्रैल 2020 तक आगे दो माह के लिए लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश की समय समय पर संशोधित अन्य सभी शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1968

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