बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाना
08 फरवरी 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 2 नवंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-44/12.23.096/2021-22 द्वारा पिछली बार दिनांक 7 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसे पिछली बार 2 नवंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-44/12.23.096/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को दिनांक 2 नवंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-44/12.23.096/2021-22 द्वारा बढ़ाकर 7 फरवरी 2022 किया गया था, अब बैंक पर दिनांक 8 फरवरी 2022 से दिनांक 7 मई 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए और लागू रहेगा और यह समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1677 |