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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार

08 मई 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –
मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-37/12.23.096/2019-20 द्वारा पिछली बार 7 मई 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 जिसे 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-37/12.23.096/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि मिल्लत सहकारी बैंक लि., देवणगेरे, कर्नाटक के लिए जारी 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को 5 नवम्बर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-37/12.23.096/2019-20 द्वारा बढ़ाकर 07 मई 2020 कर दिया गया था, अब बैंक पर 08 मई 2020 से 7 नवंबर 2020 तक आगे छह माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भधीन निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2334

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