RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

116973422

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए  के अंतर्गत नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 के माध्यम से 10 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा पिछली बार इसे दिनांक 4 सितंबर 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-50/12-28-015/2024-2025 द्वारा 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।          

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त निदेश को 10 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से 10 मार्च 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।  

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

(पुनीत पंचोली
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1652

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?