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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

23 सितंबर 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।

2. जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 22 सितंबर 2022 के निदेश DOR.MON/D-33/12.22.218/2022-23 के अनुसार उक्त निदेश बैंक पर 22 अक्तूबर 2022 तक लागू रहेंगे और वे समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि को सूचित करने वाले 22 सितंबर 2022 के निदेश की एक प्रति जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

4. यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश सं.DOR.MON.LC-04/12.22.218/2022-23 के द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दी यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में 22 सितंबर 2022 के आदेश के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे द्वारा दायर अपील के समापन तक दिनांक 8 अगस्त 2022 के निरस्तीकरण आदेश को निलंबित कर दिया है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/926

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