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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

21 अक्तूबर 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे पिछली बार 22 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाई गई थी।

2. जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 21 अक्तूबर 2022 के निदेश DOR.MON/D-38/12.22.218/2022-23 के अनुसार उक्त निदेश बैंक पर 22 नवंबर 2022 तक लागू रहेंगे तथा वे समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भधीन निदेश की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि को सूचित करने वाली 21 अक्तूबर 2022 के निदेश की एक प्रति जनता के अवलोकन हेतु बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

4. यह ध्यातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश सं.DOR.MON.LC-04/12.22.218/2022-23 द्वारा 10 अगस्त 2022 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया है। हालांकि, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दि यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में 22 सितंबर 2022 के आदेश के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे द्वारा दायर अपील के समापन तक दिनांक 8 अगस्त 2022 के निरस्तीकरण आदेश को निलंबित कर दिया है। तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति के लिए 2022 की अपील (सी) संख्या 17407 (भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य) की याचिका में दिनांक 30 सितंबर 2022 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की रिट याचिका संख्या 11300 (रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे बनाम दि यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में प्रदान किया गया स्थगन आदेश, 31 अक्तूबर 2022 तक व इस अवधि सहित प्रतिबंधित रहेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1089

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