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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

9 जनवरी 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक को दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएमएस.सं.एस530/13-04-179/2022-23 के माध्यम से निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक को जारी 7 जुलाई 2022 के निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएमएस.सं.एस530/13-04-179/2022-23 की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश बीएलआर.डीओएस.एसएसएमएस.सं.एस530/13-04-179/2022-23, बैंक पर 9 जनवरी 2023 से 8 अप्रैल 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे, तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1514

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