बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक - अवधि बढ़ाना
9 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश BLR.DOS.SSMS.No.S530/13-04-179/2022-23 द्वारा श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, टुमकुर, कर्नाटक को जारी निदेश, बैंक पर दिनांक 9 अप्रैल 2023 से 8 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/39 |