बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
28 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-23 द्वारा दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को 28 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-70/12.22.603/2022-23 द्वारा 28 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश No.CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-23 की परिचालन अवधि, जिसे पिछली बार दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-70/12.22.603/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दि अंजनगांव सुरजी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र को जारी दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश No.CO.DOS.SED.No.S2698/12-07-005/2022-23, जिसकी वैधता को दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-70/12.22.603/2022-23 द्वारा 28 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 29 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/152 |