बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना
14 अक्तूबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 13 अक्तूबर 2022 के निदेश सं डीओआर.एमओएन.डी-35/12.22.039/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 16 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता बढ़ाने को सूचित करने वाले दिनांक 13 अक्तूबर 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1039 |