बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
31 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 द्वारा दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 मार्च 2017 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था तथा आखिरी बार इसे 31 जनवरी 2023 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दिनांक 31 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-72/12.22.111/2022-23 के अनुसार उपर्युक्त निदेश, बैंक पर दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्ते यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि को बढ़ाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 31 जनवरी 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर जन साधारण के सूचनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1644 |