बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर – अवधि बढ़ाना
28 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 द्वारा दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-68/12.22.130/2022-23 द्वारा 29 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को जारी 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-68/12.22.130/2022-23 द्वारा यथा संशोधित 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि दि करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर को जारी दिनांक 29 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2729/12-07-005/2022-2023, जिसकी वैधता को 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-68/12.22.130/2022-23 द्वारा 29 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 30 अप्रैल 2023 से 29 जुलाई 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/151 |
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