बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा
29 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 24 अप्रैल 2020 के आदेश के माध्यम से 02 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को निदेश जारी किया था, जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया था और उसकी वैधता अंतिम रूप से दिनांक 02 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर दिनांक 27 जुलाई 2020 के निदेश के माध्यम से 03 अगस्त 2020 से 02 दिसम्बर 2020 तक अगले चार माह के लिए लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 27 जुलाई 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के सूचनार्थ लगाई गई है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/113 |