बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा
02 जून 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से 02 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसे दिनांक 02 मार्च 2021 के निदेश के माध्यम से 02 जून 2021 तक बढाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्यम से दि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा को जारी निदेश, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अंतिम बार दिनांक 02 जून 2021 तक बढाई गई थी, अब उक्त बैंक पर दिनांक 02 जून 2021 के निदेश के माध्यम से 03 जून 2021 से 02 अगस्त 2021 तक अगले दो माह के लिए लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 4. उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 02 जून 2021 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के सूचनार्थ लगाई गई है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/307 |