बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
08 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 05 अक्तूबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-26/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 अप्रैल 2021 तक विस्तारित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2 अप्रैल 2019 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 के परिचालन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है जिसे पिछली बार दिनांक 05 अक्तूबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-26/12.23.094/2020-21 द्वारा विस्तारित किया गया था। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी दिनांक 2 अप्रैल 2019 का समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता पिछली बार दिनांक 05 अक्तूबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-26/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 अप्रैल 2021 तक विस्तारित की गई थी, बैंक पर 8 अप्रैल 2021 से 7 जुलाई 2021 तक और तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेगा और जो समीक्षाधीन होगा । संदर्भित निदेशों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/24 |