बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि का बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि का बढ़ाया जाना
08 अप्रैल 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D-11/12.23.094/2018-19 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सर्व समावेशी निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 06 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-58/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 अप्रैल 2022 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.D-11/12.23.094/2018-19 के परिचालन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है जिसे पिछली बार दिनांक 06 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-58/12.23.094/2020-21 द्वारा बढ़ाया गया था। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दि मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D-11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता पिछली बार दिनांक 06 जनवरी 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन.संख्या.डी-58/12.23.094/2020-21 द्वारा 07 अप्रैल 2022 तक बढ़ाई गई थी, बैंक पर 08 अप्रैल 2022 से 06 जुलाई 2022 तक और तीन माह की अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेगा, बशर्ते कि इसकी समीक्षा की जा सकेगी। संदर्भित निदेशों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/35 |