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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार

08 अप्रैल 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी
मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक - अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुधोल, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी.III डी-11/12.23.094/2018-19 के द्वारा सर्व-समावेशी निदेश जारी किया था। उक्त निदेश की वैधता अवधि 01 अक्तूबर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-22/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अप्रैल 2020 तक विस्तारित की गई थी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोकहित में दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 को जारी निदेश डीसीबीएस. सीओ.बीएसडी-III.डी-11/12.23.094/2018-19 जिसे दिनांक 1 अक्टूबर 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं डी-22/12.23.094/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया, की परिचालन अवधि को विस्तारित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि दी मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला-बागलकोट, कर्नाटक को दिनांक 2 अप्रैल 2019 को जारी निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-11/,12.23.094/2018-19 और जिसकी वैधता दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को जारी निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-22/12.23.094/2019-20 द्वारा 7 अप्रैल 2020 तक विस्तारित की गई थी, को आगामी तीन माह के लिए अर्थात 8 अप्रैल 2020 से 7 जुलाई 2020 तक के लिए बैंक पर लागू रहेंगे, जो समीक्षा के अधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2193

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