बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक – अवधि विस्तार
07 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 2 अप्रैल 2019 के सर्व समावेशी निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 द्वारा जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 30 मार्च 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-67/12.23.094/2019-20 द्वारा विस्तारित कर 07 जुलाई 2020 तक के लिए लागू कर दिया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक के लिए जारी समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19 के परिचालन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है जिसे पिछली बार दिनांक 30 मार्च 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-67/12.23.094/2019-20 द्वारा विस्तार दिया गया था। तदनुसार , बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि दी मुदोल सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला बागलकोट, कर्नाटक को जारी समय-समय पर यथासंशोधित,दिनांक 2 अप्रैल 2019 का निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी III.D11/12.23.094/2018-19, जिसकी वैधता पिछली बार दिनांक 30 मार्च 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.संख्या.डी-67/12.23.094/2019-20 द्वारा विस्तार देकर 07 जुलाई 2020 तक के लिए कर दी गई थी, बैंक पर 08 जुलाई 2020 से 7 अक्तूबर 2020 तक और तीन माह की अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेगा, बशर्ते कि इसकी समीक्षा की जा सकेगी। 3. संदर्भित निदेशों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/27 |