RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81051205

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि

19 जून 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-
यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र -
जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि

यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों के अंतर्गत रखा गया था। मौजूदा निदेशों के तहत आहरण सीमा प्रति जमाकर्ता 5000/- है।

बैंक की चलनिधि और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिनांक 19 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी सं.डी-90/12.22.311/2019-20 द्वारा प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा बढ़ाकर 20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र) करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पहले अनुमत किए गए 5,000/- भी शामिल है। उपर्युक्त रियायत के बाद बैंक के 76% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते से पूरी जमाराशि आहरित कर सकेंगे।

समय-समय पर संशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2527

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?