बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत सर्व-समावेशी निदेशों के अंतर्गत रखा गया था। मौजूदा निदेशों के तहत आहरण सीमा प्रति जमाकर्ता ₹5000/- है। बैंक की चलनिधि और जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिनांक 19 जून 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी सं.डी-90/12.22.311/2019-20 द्वारा प्रति जमाकर्ता आहरण सीमा बढ़ाकर ₹20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र) करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पहले अनुमत किए गए ₹5,000/- भी शामिल है। उपर्युक्त रियायत के बाद बैंक के 76% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते से पूरी जमाराशि आहरित कर सकेंगे। समय-समय पर संशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2527 |