बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल- अवधि को बढ़ाया जाना
7 दिसंबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस),1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था। इस निदेश की अवधि को समय-समय पर विस्तारित किया गया और इसे अंतिम बार 4 अगस्त 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-12/12.26.004/2020-21 के द्वारा बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की अवधि बढ़ाई जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4 दिसंबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआइडी/सं.डी-38/12.26.004/2020-21 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा निदेश दिए हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी. डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर,केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 09 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 दिसंबर 2020 से 09 जून 2021 तक आगे छह माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय- समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/739 |