बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि बढ़ाना
10 फरवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC D-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 9 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-56/12.26.004/2022-23 द्वारा 9 फरवरी 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-74/12.26.004/2022-23 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC.D-4/ 12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 9 फरवरी 2023 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 फरवरी 2023 से 9 मार्च 2023 तक अगले एक माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1699 |