बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल - निदेशों की अवधि में विस्तार
03 दिसंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 के द्वारा 4 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छः माह के लिए केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल को निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और जन हित में यह आवश्यक माना कि उपर्युक्त निदेशों की अवधि को बढ़ाया जाए। तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक दिनांक 2 दिसंबर 2019 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-42/12.26.058/2019-20 के माध्यम से एतद्द्वारा निदेश देता है कि केरल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड, केरल को जारी दिनांक 29 मई 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-15/12.26.058/2018-19 अब बैंक पर 5 दिसंबर 2019 से 4 जून 2020 तक आगे छः माह के लिए लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1333 |