RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80953893

बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना

5 अगस्त 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था। इस निदेश की अवधि को अंतिम बार 29 अप्रैल 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-79/12.26.004/2019-20 के द्वारा अगले छह माह के लिए 09 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की अवधि बढ़ाई जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4 अगस्त 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआइडी/सं.डी-12/12.26.004/2020-21 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्द्वारा निदेश दिए हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं.डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्‍यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 09 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 अगस्त 2020 से 09 दिसंबर 2020 तक आगे चार माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/142

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?