RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80941032

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई

17 जुलाई 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किया था। अ‍ब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि 18 जुलाई 2019 से17 अक्तूबर 2019 तक, तीन माह के लिए बढाई है, जो कि सामीक्षाधीन है । ये निदेश जमा की निकासी / स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों तथा/ अथवा सीमा को निर्धारित करते हैं। बैंक परिसर में निदेश की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक अपने वित्तीय स्थिती में सुधार होने तक प्रतिबंधों के अधिन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा ।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/179

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?