बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को जारी निर्देश
27 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के खंड 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, जनता के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के खंड 35ए की उप धारा (1) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 56 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिन्दू सहकारी बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को, मार्च 25, 2019 को कारोबार की समाप्ति से, निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों द्वारा बैंक पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन निर्देशों की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट एंव बैंक भवन के परिसरों में प्रदर्शित की गयी है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है । बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2298 |