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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

12 फरवरी 2013

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की
धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

आम जनता की जानकारी के लिए एत्‍तदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त 2012 के हमारे निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-04/12.22.114/2012-13 के द्वारा कोकन प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर लागू निदेशों की वैधता अवधि 28 जनवरी 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएएडी-I.नं.डी-25 /12.22.114/2012-13 द्वारा छह महीने के लिए अर्थात् 7 फरवरी 2013 से 6 अगस्त 2013 तक और आगे बढ़ा दी गयी है। अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्‍त संशोधन को सूचित करने वाले 28 जनवरी 2013 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक,बैंककी वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1355

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