बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - कोकण प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - कोकण प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
1 अगस्त 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोकण प्रांत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर 06 अगस्त 2012 के निदेश युबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी- 04 /12.22. 114 /2012 -13 के तहत लागू दिशानिर्देशों की वैधता 29 जुलाई 2013 , के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी- 2 /12.22. 114 /2013-14 के और तीन महीनों की अवधि अर्थात् तहत 07 अगस्त 2013 से 06 नवंबर 2013 तक बढ़ा दी गई है। अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्त संशोधन को अधिसूचित करने वाले 29 जुलाई 2013 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/231 |