बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान- वैधता अवधि बढ़ाना
08 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 9 नवम्बर 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया जो समीक्षाधीन था। । निदेशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 30 अक्तूबर 2019 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 09 मई 2020 तक बढ़ाया गया जो समीक्षाधीन था। जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को उक्त बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार 09 मई 2020 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 4 मई 2020 के निदेश के माध्यम से आगे चार माह के लिए, 10 मई 2020 से 9 सितम्बर 2020 तक लागू रहेंगे और जो समीक्षाधीन होंगे। संदर्भधीन निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। वैधता अवधि बढ़ाने वाले 4 मई 2020 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2335 |