बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
31 मई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत निर्देश - रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निर्देश के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई थी जोकि 25 फरवरी 2019 के अंतिम निर्देशों के तहत समीक्षा के अधीन 31 मई 2019 तक वैध थी। इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 35 A की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निर्देश देता है कि उपरोक्त बैंक को जारी 21 फरवरी 2013 के निर्देश जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और जिसकी वैधता अंतिम रूप से 31 मई 2019 तक बढ़ा दी गई थी, अब दिनांक 27 मई 2019 के निर्देश जोकि समीक्षा के अधीन रहेंगे, के अनुसार 01 जून 2019 से 31 अगस्त 2019 तक आगे तीन महीने की अवधि के लिए बैंक पर लागू रहेंगे। संदर्भ के तहत निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त विस्तार को अधिसूचित करनेवाले 27 मई 2019 के निर्देश की एक प्रति जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशों के उपरोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में ठोस सुधार से संतुष्ट है । अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2829 |