बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश – रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिला-पुणे, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश – रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जिला-पुणे, महाराष्ट्र
21 अगस्त 2014 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के तहत निर्देश – इसके द्वारा जनता की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 14 अगस्त 2013 के हमारे निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-04/12.22.218/2013-14 और 03 फरवरी 2014 के हमारे निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी-I/डी-23/12.22.218/2013-14 के साथ पठित दिनांक 21 फरवरी 2013 के हमारे निर्देश यूबीडी.सीओ.बीएसडी I/डी-28/12.22.218/2012-13 के अनुक्रम में दिनांक 19 अगस्त 2014 के हमारे संशोधित निर्देश बीएसडी I/डी-06/12.22.218/2014-15 द्वारा समीक्षा के अधीन रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए निर्देशों की वैधता अवधि 22 अगस्त 2014 से 21 नवंबर 2014 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। । अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित बनी हुई हैं । उपरोक्त संशोधन को अधिसूचित करनेवाले 19 अगस्त 2014 के निर्देश की एक प्रति जनता के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त संशोधन का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधनों पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2014-2015/374 |