बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र
14 जून 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत सन्मित्र सहकारी बैंक मर्यादित, मुम्बई, महाराष्ट्र को दिनांक 14 जून 2016 के निदेश के माध्यम से 14 जून 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता दि. 07 दिसंबर 2016 के आदेश से छह माह के लिए बढाई गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दि. 14 जून 2016 के साथ पठित क्रमश: दि. दिसंबर 07, 2016 के निदेश की परिचालन अवधि को हमारे दिनांक 08 जून 2017 के संशोधित निदेश द्वारा 15 जून 2017 से 14 सितंबर 2017 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 08 जून 2017 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3375 |