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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार

03 अक्टूबर 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश–
शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र- अवधि का विस्तार

शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 04 मई 2019 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों तक निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2020 के आदेश सं.DOR.CO.AID./No.D-10/12.22.254/2020-21 के माध्यम से दिनांक 04 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन थे ।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित, दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 04 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाई गई थी, यह निदेश शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र पर दिनांक 05 अक्टूबर 2020 से दिनांक 04 दिसंबर 2020 तक आगे 2 महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 30 सितंबर 2020 के निदेश सं DOR.CO.AID/.No.D-24/12.22.254/2020-21 के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 30 सितंबर 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/430

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