श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता को ₹ 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वअनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 जून 2019 के निदेशों में अधिसूचित को छोडकर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या उसका नवीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमा राशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्य रीति से उसका निपटान नहीं करेगा। उपर्युक्त निदेश 25 जून 2019 को बैंक के कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है । बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिज़र्व बैंक ने यह निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। दि. 21 जून 2019 के निदेशों की प्रतिलिपि इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/3034 |