बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड, गडहिंज्लज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड, गडहिंज्लज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
22 अक्टूबर 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री शिवाजी सहकारी बैंक लिमिटेड,, गडहिंज्लज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी 24 अक्टूबर 2011 के निदेश युबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-61 /12.22.249/2011-12 की वैधता दिनांक 17 अक्टूबर 2013 के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी -I.नं.डी-12/12.22.249/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधीन 25 अक्टूबर 2013 से 24 अप्रैल 2014 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 17 अक्टूबर 2013 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/832 |