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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशा – श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लाज, जि. कोल्हापुर

22 अक्‍टूबर 2012

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू)
की धारा 35 क के अंतर्गत निदेशा – श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गड़हिंग्लाज, जि. कोल्हापुर

आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शिवाजी सहकारी बँक लि., गड़हिंग्लाज,जि. कोल्हापूर को जारी 24 अक्‍टूबर 2011 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएएसडी-I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 और 13 एप्रिल 2012 के निदेश यूबीडी सीओ. बीएएसडी-I.नं.डी-79/12.22.249/2011-12 की वैधता अपने 16 अक्‍टूबर 2012 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ.बीएएसडी-I.नं.डी-18/12.22.249/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 25 अक्‍टूबर 2012 से 24 एप्रिल 2013 तक छ: महीने के लिए बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्‍त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 16 अक्‍टूबर 2012 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्‍त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक,बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/681

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