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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश– श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

21 अप्रैल 2014

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश–
श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवाजी सहकारी बैंक लि., गडहिंजलाज, कोल्हापुर पर 24 अक्‍टूबर 2011 के तहत लागू निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-61/12.22.249/2011-12 की वैधता हमारे 16 अप्रैल 2014 के संशोधित निदेश यूबीडी.सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-30/12.22.249/2013-14 द्वारा समीक्षा के अधीन 25 अप्रैल 2014 से   24 अक्‍टूबर 2014 तक छह महिने बढ़ा दी गई है। अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्‍त वैधता को सूचित करने वाले 16 अप्रैल 2014 के एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्‍त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/2059

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