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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड

4 अप्रैल 2013

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -
श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड

आम जनता की जानकारी के लिए एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि., रसायनी, जि. रायगड को जारी 29 सितम्बर 2011 के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-56/12.22.332/2011-12 की वैधता अवधि 20 मार्च 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ. बीएसडी-I.नं.डी-36/12.22.332/2012-13 द्वारा 29 मार्च 2012 से 28 सितम्बर 2013 तक बढ़ा दी है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोकत संशोधन को अधिसूचित करने वाले निदेश 20 मार्च 2013 की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत संशोधन का यह अर्थ यह न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1669

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