बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार
9 जुलाई 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019 तक वैध थे और समीक्षा के अधीन थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि सार्वजनिक हित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को जारी निर्देश की कार्यावधि को समीक्षा के अधीन 03 जुलाई, 2019 से 02 जनवरी, 2020 तक, छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की जा रही है । योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/93 |