RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80973173

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

28 फरवरी 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत
निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दि सीकेपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के द्वारा दिनांक 02 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। बाद के निदेशों द्वारा निदेश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया । दिनांक 27 नवंबर 2018 के अंतिम निदेश 28 फरवरी 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे ।

जन साधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश द्वारा उपर्युक्‍त बैंक को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 28 फरवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, अब दिनांक 26 फरवरी 2019 के निदेश के अनुसार दिनांक 01 मार्च 2019 से दिनांक 31 मई 2019 तक आगे तीन महीनों के लिए बैंक पर वैध रहेंगे तथा ये निदेश भी समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 26 फरवरी 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचनार्थ लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता अवधि बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में वास्तविक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2059

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?