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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

30 सितंबर 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से दिनांक 2 मई 2014 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 24 जून 2019 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निदेश दिनांक 30 सितंबर 2019 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशोधित किए गए दिनांक 30 अप्रैल 2014 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30 सितंबर 2019 तक बढाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 01 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक आगे एक माह के लिए लागू रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 25 सितंबर 2019 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 25 सितंबर 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचनार्थ लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/817

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