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बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश- दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

31 मार्च 2018

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निर्देश-
दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निर्देश के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार समाप्ती से छः माह की अवधि के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से बढ़ाया गया और ये निर्देश दिनांक 31 मार्च 2018 तक वैध तथा समीक्षाधीन थे।

आम जनता के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के धारा 56 के पठित धारा 35 ए के उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय समय पर यथासंशोधित किए निर्देशों अनुसार 30 मार्च 2017 के आदेश के माध्यम से उपर्युक्त बैंक को निर्देश जारी किया गया था जिसकी वैधता को पिछली बार दिनांक 25 सितंबर 2017 के आदेश के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया और ये निर्देश बैंक पर दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक अगले चार महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 20 मार्च 2018 के निर्देश के माध्यम से दी गईं है, तथा ये निर्देश समीक्षाधीन रहेंगे।

निर्देश एवं समय समय पर संशोधित निर्देशों के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 20 मार्च 2018 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गईं है।

उपरोक्त वैधता बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिती में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2595

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